3 साल बाद रांची की निर्भया को मिला इंसाफ, कोर्ट ने दोषी को दी फांसी की सजा
3 साल बाद रांची की निर्भया को मिला इंसाफ, कोर्ट ने दोषी को दी फांसी की सजा
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रांची : देश में बढ़ते अपराधों के बीच हर दिन कोई न कोई लड़की हवस के शिकार हो जाती है| इन सबके बीच एक तरफ रांची की निर्भया को आखिरकार साढ़े तीन साल बाद इंसाफ मिल गया है. बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी राहुल राज को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दोषी राहुल राज को ये फैसला सुनाया है|  

सूत्रों के अनुसार मिली हुई जानकारी के मुताबिक बता दें कि राहुल राज को शनिवार को रांची के सिविल कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था. कोर्ट ने धारा 302, 201, 376 और 449 के तहत दोषी करार दिया है. इसके बाद कोर्ट ने राहुल का सजा देने के लिए शनिवार की तारीख तय की थी.गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2016 को बूटी मोड़ के पास बस्ती में 19 वर्षीय बीटेक की छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था. आरोपी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को कमरे में ही जला दिया था. 

इसके अलावा , इस घटना के ढाई वर्ष बीत जाने के बाद सीबीआई ने जून 2019 में बीटेक छात्र और आरोपी राहुल राज को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट ने राहुल राज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके साथ ही 25 अक्टूबर 2019 को राहुल राज के विरुद्ध आरोप तय किया गया था.

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