सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 15 साल बाद आया फैसला, 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 15 साल बाद आया फैसला, 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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नई दिल्ली : टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इन पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अदालत ने एक दोषी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है, मगर उसकी सजा पूरी मानकर छोड़ दिया जाएगा। एक इंग्लिश न्यूज चैनल में पत्रकार रहीं विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की देर रात साउथ दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस वक़्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह ऑफिस से घर जा रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि लूटपाट के चलते उनकी हत्या की गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले कोर्ट ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को IPC की धारा 411 (बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, जानबूझकर सहायता करने और संगठित अपराध की आमदनी प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते वक़्त सौम्य को गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार जब्त कर ली थी।

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