काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, 19 अप्रैल को कमिश्नर का दौरा
काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, 19 अप्रैल को कमिश्नर का दौरा
Share:

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है. नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर-मस्जिद परिसर का दौरा करेगी और इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी. अदालत ने इस दौरान पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने का भी आदेश दिया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो. 

वाराणसी जिला अदालत ने सितंबर 2020 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. इस याचिका में कोर्ट से परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए अदालत से आदेश देने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का दावा है कि परिसर को हिंदू देवताओं को वापस सौंप दिया जाना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है. 

बता दें कि, हिन्दू पक्ष का तर्क है कि, काशी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, अभी तक मस्जिद के दीवारों और खम्बों पर हिंदुओं के देवताओं की मूर्तियां बनी हुईं हैं, इसलिए यह परिसर हिंदुओं को सौप दिया जाना चाहिए.

एक 'चिंगारी' से राख में तब्दील हो गई 225 एकड़ में खड़ी फसल, किसानों की मेहनत और कमाई दोनों 'भस्म'

तेज रफ़्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूर परिवार को रौंदा, 1 की मौत, 2 घायल

'न्यायपालिका पर काफी बोझ, अदालतों की संख्या बढ़ने पर ही न्याय संभव..', CJI एनवी रमण ने जताई चिंता

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -