एलटी शिक्षकों को अधीक्षक राजपत्रित बनाने पर रोक, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
एलटी शिक्षकों को अधीक्षक राजपत्रित बनाने पर रोक, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
Share:

एलटी ग्रेड के दो शिक्षकों को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालयों में अधीक्षक राजपत्रित के पदों पर पदोन्न्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की कोर्ट ने साथ ही पदोन्नत हुए अभ्यर्थियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

इसके साथ ही मामले के अनुसार देहरादून निवासी प्रेमलता सहगल और प्रीति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि समाज कल्याण विभाग ने 25 मई 2020 को एलटी ग्रेड के कुछ शिक्षकों का प्रमोशन अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालयों के अधीक्षक राजपत्रित पद पर किया है, जो नियम विरुद्ध है।याचिका में कहा गया कि 2005 में सीटी ग्रेड का एलटी ग्रेड में विलय हो गया था। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें की वर्तमान में एलटी ग्रेड के शिक्षकों का ग्रेड पे 4600 है, जबकि आदर्श विद्यालय के अधीक्षक का ग्रेड पे 4200 है।इस प्रकार उच्च ग्रेड पे वाले अभ्यर्थी की पदोन्नति निम्न ग्रेड पे के पद पर नहीं हो सकती। वहीं पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदर्श विद्यालयों के अधीक्षक राजपत्रित पदों पर हुई पदोन्नति पर रोक लगाते हुए पदोन्नत अभ्यर्थियों से जवाब मांगा है।

सुशांत की मौत पर बोले कट्टरपंथी- 'वो मुस्लिम नहीं था उसके लिए मत करो दुआ, वो नर्क में जायेगा'

जून महीने में मारुति की इस किफायती कार को भारी डिस्काउंट में खरीदने का मौका

EPF : इस तरीके से आसानी से सुधार सकते है अकाउंट की गल​तीयां

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -