चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
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देहरादून: उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. प्रति दिन सीमित तादाद में यात्रियों को धामों में प्रवेश दिए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले में बदलाव के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की तादाद को बढ़ाते हुए अदालत ने कहा कि अब कोई भी श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर जा सकता है. अदालत ने यात्रियों की संख्या अनलिमिटेड करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, 3 सप्ताह पहले उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा को सशर्त स्वीकृति देते हुए केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 भक्तों को ही एक दिन में दर्शन के लिए इजाजत दिए जाने की व्यवस्था दी थी. जिसके बाद से ही तीर्थयात्रियों का हुजूम इक्ठ्ठा होकर चारों धामों पर पहुंच रहा था. इसके कारण कई दिक्कतें पैदा हो रही थी. ऐसे में जिला प्रशासन को कई श्रद्धालुओं को रोकना या बैरंग वापस लौटाना पड़ रहा था.

इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर यात्रियों की संख्या की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिए हैं कि सभी भक्तों के लिए मेडिकल से संबंधित इंतज़ाम पूरे होने चाहिए. साथ ही चारों धामों में मेडिकल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखने के भी आदेश दिए हैं.

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