उन्नाव रेप केस : SC का अहम आदेश, अस्पताल में बने अस्थाई कोर्ट
उन्नाव रेप केस : SC का अहम आदेश, अस्पताल में बने अस्थाई कोर्ट
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नई दिल्ली : उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) में सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत से कहा गया है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट की सलाह पर एम्स (AIIMS) में अस्थाई कोर्ट बनाए, जिससे किरोड असिडेंट मामले में वकील और पीड़िता का बयान दर्ज हो सके. 

सीबीआई (CBI) द्वारा बलात्कार और रोड असिडेंट मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया है. साथ ही सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा गया है. सड़क हादसे के केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिन का समय और दिया गया है. जबकि निचली अदालत द्वारा कहा गया है कि 45 दिन में ट्रायल पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय और दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत से कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक, ट्रायल पूरा किया जाए. 

उन्नाव रेप पीड़िता की हालत अब स्थिर हो चुकी है और पिछले दिनों ही पीड़िता ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया थाहै. वह दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है, जहां पीड़िता का इलाज जारी है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि 28 जुलाई को एनएच-31 में कार ऐक्सिडेंट में घायल होने के बाद पीड़िता द्वारा पहली बार पिछले दिनों सीबीआई के सामने अपना बयान दिया गया था. रेप पीड़िता अपनी एक कार में अपनी मौसी, चाची और वकील के साथ उन्नाव से रायबरेली जेल के लिए जा रही थी. उस समय बीच रास्ते में यह भीषण हादसा हुआ. 

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