उज्जैन शहर हुआ नो-फ्लाई झोन घोषित, चप्पे चप्पे पर होगी पैनी नज़र
उज्जैन शहर हुआ नो-फ्लाई झोन घोषित, चप्पे चप्पे पर होगी पैनी नज़र
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उज्जैन/ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के दौरान राज्य शासन ने प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण उज्जैन शहर की 2 किमी की परिधि को नो-फ्लाई झोन घोषित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर ने खासतौर पर हेलीपेड डीआरपी लाइन, सर्किट हाउस, श्री महाकाल लोक, श्री महाकालेश्वर मंदिर, कार्तिक चौक सभास्थल सहित अन्य स्थानों पर फोकस करते हुए इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

इसके बाद उज्जैन शहर में बिना अनुमति के ड्रोन, यूएवी, पतंग, गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। यदि प्रतिबंध के बाद भी किसी व्यक्ति द्वारा इन्हें उड़ाया जाता है तो तुरन्त उसे नष्ट कर दिया जाएगा एवं संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आवश्यक होने पर विशेष एवं विषम परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के  पुलिस अधिकारी से आवश्यक परामर्श कर आवश्यक छूट व अनुमति जारी कर सकेंगे। इसकी पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना आवश्यक होगी। 

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत  एक पक्षीय पारित किया है। कलेक्टर ने कहा कि हेलीपेड पर अनावश्यक अधिकारी एवं कर्मचारियों की भीड़ न हो। अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की सेल्फी न लें। उन्होंने कहा है कि जो भी आवश्यक चीजें हेलीपेड पर सुनिश्चित करनी है, उसकी सूची तैयार कर लें। हेलीपैड स्थल पर एम्बुलेंस एवं अस्थाई अस्पताल भी बनाया जाए। 

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