UGC ने दिए निर्देश, AY-2020-21 के छात्रों को वापस की जाए फीस
UGC ने दिए निर्देश, AY-2020-21 के छात्रों को वापस की जाए फीस
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भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कोरोनावायरस संकट को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के प्रथम वर्ष के लिए फीस की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है। यह दिशा-निर्देश यूजीसी के पोर्टल www.ugc.ac.in/pdfnews/1019576Guideline.pdf पर उपलब्ध हैं।

डीआईपीआर की रिपोर्ट के अनुसार यूजीसी के दिशा-निर्देशों का सभी विश्वविद्यालयों को अक्षरश पालन करना था। किसी भी संस्थान/विश्वविद्यालय ने उल्लंघनकारी दिशा-निर्देश पाए और दिशा-निर्देशों की अपनी व्याख्या देकर शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया, जो यूजीसी अधिसूचना की फीस वापसी और मूल प्रमाण पत्र को बनाए न रखने के खंड 5 में अधिसूचित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी होगा। आदेश में शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शुल्क वापसी के संबंध में यूजीसी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले नौ महीनों से देश में कोरोना की व्यापकता के कारण, कई छात्रों ने शिक्षा छोड़ने का फैसला किया और अपना प्रवेश रद्द कर दिया। लेकिन एडमिशन रद्द करते समय उन्हें यह राशि शिक्षण संस्थानों ने फीस में कटौती कर दी। कई छात्रों ने यूजीसी में शिकायत दर्ज कराई थी। अक्सर ये दाखिले निजी, व्यावसायिक संस्थानों से होते हैं। इसलिए कुल फीस से कुछ राशि काटी जाती है और कुछ राशि छात्रों को वापस कर दी जाती है। हालांकि, ताकि इस अवधि में अभिभावकों और छात्रों को ज्यादा भुगतान न करना पड़े, इसके लिए यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थान बिना किसी कटौती के 30 नवंबर तक निरस्त दाखिले की राशि वापस करे।

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