ट्रिपल तलाक़ : व्हाट्सएप पर ही दिया तलाक़
ट्रिपल तलाक़ : व्हाट्सएप पर ही दिया तलाक़
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22  अगस्त 2017 को उच्च न्यायलय ने तीन तलाक़ पर अपना रुख साफ करते हुए फैसला सुनाया था कि भारत में तीन तलाक़ असंवैधानिक है और ऐसा करते पाए जाने पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी फिर भी मुंबई में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके तलाक दे दिया.

 

मामला 32 साल की महिला फरहानाज और उनके पति यावर खान का है. महिला मुंबई के मीरा रोड में रहती है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया है. महिला ने पति के खिलाफ नवंबर में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था तो उसके पति ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके उसको तलाक दे दिया. 

महिला ने जब कोर्ट में जज को यह वीडियो दिखाया तो इसके बाद पति ने कोर्ट के बाहर ही महिला से मारपीट और बदतमीजी की.पुलिस ने पति को पकड़ लिया और जज के पास ले गए. बाद में शिकायत दर्ज करने के कुछ घंटे बाद उसे छोड़ दिया गया.

गौरतलब है कि यावर फरहानाज़ के मामा का ही बेटा है.पीड़ित फरहानाज़ का आरोप है कि उसके पति ने इस बीच दूसरी लड़की से सगाई कर ली है, जो की गलत है. वहीं यावर खान ने खुद को कानून का पालन करने वाला बताया और कहा कि मेरा वकील इस मामले पर उनकी ओर से प्रतिक्रिया देंगे.

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