देशद्रोह के आरोप शरजील इमाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NCT से माँगा जवाब
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नई दिल्ली:  भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार किए गए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) छात्र शरजील इमाम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई. शरजील ने अपनी याचिका में अलग-अलग प्रदेशों में दर्ज मुकदमों को एक ही स्थान पर चलाने और एक एजेंसी से जांच कराने की मांग की है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने शरजील पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया है.

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि शरजील इमाम ने भड़काने वाला भाषण दिया था, जिसके कारण जामिया मिल्लिया इस्लामिया समेत दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़की थी. इस भाषण को लेकर देश के विभिन्न राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली में कई मामले दर्ज किया गए थे. उसके उपर यूएपीए भी लगाया गया है. शीर्ष अदालत में शरजील इमाम की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मेरे उपर पांच राज्यों में केस दर्ज किया गया है. दो बयान (एक जामिया में और एक अलीगढ़) के आधार पर है. इसको मैंने अपलोड भी नहीं किया था, बल्कि किसी दूसरे ने अपलोड किया था. हमें अर्नब गोस्वामी की तरह राहत चाहिए.

इस पर न्यायाधीश भूषण ने कहा कि पुलिस की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करने में कुछ भी गलत नहीं है. अगर उन्हें कुछ संज्ञेय अपराध के संबंध में पता चलता है. क्या कोई व्यक्ति एनसीटी की तरफ से मौजूद है. इस मामले में एनसीटी से जवाब तलब किया गया है. अब मामले की सुनवाई 10 दिनों के बाद होगी.

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