एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार रखना होगा जुर्म, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज होगा केस
एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार रखना होगा जुर्म, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज होगा केस
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नई दिल्ली: अब एक हथियार लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार रखना जुर्म माना जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से सोमवार के बाद से आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट में 13 दिसंबर, 2019 में बदलाव करते हुए एक लाइसेंस पर अधिकतम दो हथियार को ही वैध घोषित किया था।

सरकार ने तीसरे हथियार को सरेंडर करने के लिए एक साल का वक़्त दिया था। यह अवधि आज यानी 13 दिसंबर को पूरी हो रही है। इसके मुताबिक, सोमवार से तीसरा हथियार रखना अवैध हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में आर्म्स अधिनियम में बदलाव किया था। जिसके संबंध में अधिसूचना 14 दिसंबर 2019 को जारी कर दी गई थी। जिसके मुताबिक, कोई व्यक्ति दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है। इससे पहले यह सीमा 3 तक थी।

ऐसे में जिनके पास एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार थे, उन लोगों को अपने नजदीकी थाने में इन हथियारों को जमा करवाना था। इसके लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी। ये समय अवधि आज पूरी हो चुकी है। ऐसे में सोमवार के बाद तीसरा हथियार रखने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है।

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