ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता को कोई खतरा नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता को कोई खतरा नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दाखिल याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। मामला सिंधिया के राज्यसभा नॉमिनेशन से संबंधित है। दरअसल, उच्च न्यायालय में गत वर्ष एक याचिका दाखिल की गई थी कि राज्यसभा का नॉमिनेशन भरते वक़्त सिंधिया ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी छिपा ली थी। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सिंधिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। मगर, उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 को याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने मामले में एमपी हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप न करते हुए याचिका को ठुकरा दिया।

बता दें कि, ग्वालियर के निवासी गोपीलाल भारती ने MP हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने के आरोप में सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर के इंदरगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। मगर, जब उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने CrPC की धारा 156 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) की कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया, मगर इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद, उन्होंने धारा 156 (3) के तहत जिला जज, भोपाल की अदालत में एक आवेदन दाखिल किया, मगर इसे फिर से खारिज कर दिया गया। 

इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट भोपाल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। वहीं, मामले में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी और अधिवक्ता यश सोनी ने दलील दी थी कि याचिका विद्वेष के कारण दाखिल की गई है और इसमें कोई दम नहीं है। वहीं, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने भी कहा था कि सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी, मगर उन्होंने चुनाव नामांकन में इसकी जानकारी नहीं दी। बता दें कि, 2018 में सिंधिया कांग्रेस में ही थे, और मार्च 2020 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी।  

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