'अदालत के बाहर समझौते का सवाल ही नहीं..', ज्ञानवापी मामले पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन
'अदालत के बाहर समझौते का सवाल ही नहीं..', ज्ञानवापी मामले पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन
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वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील विष्णु शंकर जैन ने 17 अगस्त को कहा कि CPC के तहत ज्ञानवापी परिसर मामले में अदालत के बाहर समझौता कानूनी रूप से संभव नहीं है। यह बयान विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा अंजुमन इंतेजामिया को पत्र लिखकर ज्ञानवापी मामले में अदालत के बाहर समाधान का प्रस्ताव देने के बाद दिया गया था। उन्होंने कहा कि, 'इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। CPC के आदेश 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और देश और समाज से जुड़े मामलों में जहां पूरे समाज को शामिल करते हुए प्रतिनिधि वाद दायर किया जाता है, वहां कोई व्यक्ति या पक्ष अकेले समझौता करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। इसलिए सीपीसी के तहत अदालत से बाहर समाधान की यह पहल संभव नहीं है, क्योंकि यह कानूनी रूप से संभव नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा कि, "हमारी कोई भी पार्टी या क्लाइंट समझौते के लिए तैयार नहीं है।'' मीडिया से बात करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे समझौता करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अपने कुछ अधिकार छोड़ने होंगे। वे एक इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि, 'मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि समझौता कैसे होगा? समझौता तभी होता है जब आप अपने कुछ अधिकार छोड़ देते हैं और दूसरा व्यक्ति अपने कुछ अधिकार छोड़ देता है। यहां हम तारबंदी के अंदर की एक इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र बैरिकेड के अंदर हो।'

उन्होंने आगे दोहराया कि "जिस तरह से आपने एक मंदिर को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया है, मुस्लिम पक्ष को मंदिर परिसर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, इसलिए समझौते का कोई सवाल ही नहीं है।" बता दें कि, वुज़ू खाना को छोड़कर, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, 4 अगस्त को शुरू हुआ, जिसने ASI को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति दी कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण एक हिन्दू मंदिर पर किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त को मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

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