याचिका के मामले में जज, जेलर तलब हुये
याचिका के मामले में जज, जेलर तलब हुये
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के मामले को गंभीरता से लेते हुये जिला जज और जेलर को तलब किया है। मामला नाबालिग को दी गई आजीवन कारावास से जुड़ा हुआ बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला जज और जेलर को 26 अगस्त के दिन तलब होने के लिये आदेश जारी किये गये। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजियाबाद की जिला कोर्ट ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुये कुछ वर्ष पूर्व एक नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

लेकिन अब हाल ही में आजीवन सजा को भुगतने वाले नाबालिग की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि उसे 1997 के दौरान हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिस समय पेश करने के बाद सजा सुनाई गई थी उस वक्त उसकी उम्र महज 12 वर्ष ही थी। 

दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि उसकी उम्र के बारे में जेलर ने भी प्रमाण पत्र जारी किया था, बावजूद इसके उसके नाबालिग रहते हुये ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। याचिका में अनुरोध किया गया है कि उसे प्रमाण पत्र के आधार पर रिहा कर दिया जाये। बताया गया है कि नाबालिग विगत 11 सालों से सजा काट रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजीवन कारावास की सजा न केवल जिला कोर्ट बल्कि इसके बाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कायम रखी गई थी।

 

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