पटाखे फोड़ने को लेकर सरकार ने दिया ये आदेश, जरूर पढ़ ले ये खबर
पटाखे फोड़ने को लेकर सरकार ने दिया ये आदेश, जरूर पढ़ ले ये खबर
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रांची: दिवाली के मौके पर आतिशबाजी करना भारी पड़ सकता है। यहां तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती हैं। पटाखे फोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। जिसके तहत दीपावली के अवसर पर 2 घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है। रविवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण को कम करने के लिए यह आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लघंन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) ने कहा कि 2 घंटे पटाखे फोड़ने का वक़्त गुरुपर्व, छठ, क्रिसमस एवं नए वर्ष पर भी लागू होगा। दिवाली एवं गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते है, जबकि छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। प्रदूषण बोर्ड के अफसरों के अनुसार, क्रिसमस एवं नए वर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं। सचिव वाईके दास ने कहा कि निर्धारित वक़्त के पश्चात् पटाखा फोड़ना गैर कानूनी होगा। पकड़े जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं धारा-37 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वही बोर्ड ने प्रदेश की राजधानी रांची में 4 जगहों पर दीपावली की रात 6 बजे से 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण को मापने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट, डोरंडा, अशोक नगर, अल्बर्ट एक्का एवं कच्छरी चौक में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापा जाएगा। इससे पहले बोर्ड की ओर 18 अक्टूबर को ध्वनि प्रदूषण को मापा गया था। JSPCB के सदस्य सचिव वाईके दास ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर इस वर्ष बेहतर है। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश में 125 डेसीबल से कम वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत दी गई। 

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