न्यायलय ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष से बोला, बीजेपी MLA की शिकायत पर की जाए सुनवाई
न्यायलय ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष से बोला, बीजेपी MLA की शिकायत पर की जाए सुनवाई
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जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने BSP के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के विरुद्ध दायर BJP  विधायक मदन दिलावर याचिका का सोमवार को निपटारा करते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष से बोला कि वह विधायक की शिकायत पर सुनवाई की जा रही है. अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से बताया कि इस केस को गुण-दोष के आधार पर तीन महीने के अंदर निपटाया जाने वाला है, न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने बीजेपी विधायक की याचिका का निपटारा करते हुए दिलावर से बताया कि वह विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रख रहे है. अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि दिलावर की ओर से 16 मार्च को दर्ज शिकायत का निपटान कर दिया गया है.

अध्यक्ष का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा है , ‘‘ अदालत ने मदन दिलावर की याचिका का निपटारा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से 16 मार्च को दर्ज की जा चुकी है शिकायत पर सुनवाई करने और 3 माह के भीतर इसे गुण-दोष के आधार पर निपटाने को बताया है.’’ अदालत के आदेश के विस्त्तृत ब्योरे का अभी इंतजार कर रहे है. दिलावर ने BSP  के 6 विधायकों संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा के कांग्रेस में विलय को चैलेंज देने वाला है. उल्लेखनीय है कि 2018 के चुनाव में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा BSP के टिकट पर जीत कर विधानसभा आ चुके है. 

उन्होंने बीते वर्ष 16 सितम्बर 2019 को कांग्रेस में एक समूह के रूप में विलय के लिए अर्जी दी थी. विधानसभा स्पीकर ने अर्जी के 2 दिन के उपरांत 18 सितम्बर 2019 आदेश जारी कर एलान कर दिया कि इन 6 विधायकों से कांग्रेस के अभिन्न सदस्य की तरह व्यवहार कर रहे है. विलय को चुनौती देते हुए दिलावर ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत की थी, जिसे 24 जुलाई को खारिज किया जा चुका है.

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