'लिखित में माफ़ी मांगो..', RSS के पूर्व प्रमुख को लेकर दिग्विजय सिंह ने फैलाया था झूठ, अब कोर्ट ने लगाई फटकार
'लिखित में माफ़ी मांगो..', RSS के पूर्व प्रमुख को लेकर दिग्विजय सिंह ने फैलाया था झूठ, अब कोर्ट ने लगाई फटकार
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भोपाल: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महाराष्ट्र की ठाणे अदालत ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर, जिन्हें गोलवलकर गुरुजी के नाम से जाना जाता है, को बदनाम करने के लिए लिखित माफी मांगने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट, पी सूर्यवंशी ने निर्दिष्ट किया कि माफी पत्र पर दिग्विजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करना चाहिए। आरएसएस सदस्य विवेक चंपानेरकर ने 7 जुलाई, 2023 को किए गए एक विवादास्पद पोस्ट के लिए सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। चंपानेरकर ने एक रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सिंह की पोस्ट से आरएसएस की बदनामी हुई और उन्हें व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंची।

चंपानेरकर ने मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 का हवाला देते हुए ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में नागरिक मानहानि का मामला दायर किया। 6 अक्टूबर, 2023 को सिंह को समन जारी होने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए। 4 जनवरी को हाल की सुनवाई में, सिंह के वकील ने तर्क दिया कि विवादास्पद पोस्ट हटा दी गई थी, और इसलिए, मानहानि का मुकदमा जारी रखने का कोई आधार नहीं था। 

विवेक चंपानेरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील आदित्य मिश्रा और सुरभि पांडे ने दिग्विजय सिंह से लिखित माफी के बिना मामले को खारिज करने पर आपत्ति जताई। मजिस्ट्रेट पी सूर्यवंशी ने सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन सिंह को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित माफी पत्र अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। 

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