आय से अधिक संपत्ति: कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी अपने डिप्टी सीएम शिवकुमार की जांच, हाई कोर्ट पहुंची CBI
आय से अधिक संपत्ति: कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी अपने डिप्टी सीएम शिवकुमार की जांच, हाई कोर्ट पहुंची CBI
Share:

बेंगलुरु: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला एजेंसी से वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में ले गई है। हाई कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है. सीबीआई के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे को बाद में संबोधित करेंगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी अदालत में एक मजबूत प्रतिक्रिया प्रदान करेगी।

पिछले साल कर्नाटक कैबिनेट ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की सहमति को कानून के अनुरूप नहीं मानते हुए शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच की सहमति रद्द करने का फैसला किया था। विपक्षी पार्टियों बीजेपी और जेडीएस ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार पर शिवकुमार को बचाने के लिए कानून के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि पिछले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने महाधिवक्ता की राय देने से पहले "अवैध रूप से" सीबीआई जांच के लिए सहमति दी थी। येदियुरप्पा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया था और उन्होंने सीबीआई के साथ जानकारी साझा की और सरकार से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। येदियुरप्पा ने इस बात पर जोर दिया कि अनुमति देने को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था और मंजूरी वापस लेने के कांग्रेस सरकार के फैसले को "अधिकार क्षेत्र के बिना और अवैध" बताया।

जेल में रहने के बावजूद मंत्री बने रहेंगे सेंथिल बालाजी, सुप्रीम कोर्ट ने DMK नेता को दी बड़ी राहत

अब अरुणाचल प्रदेश में हिमाकत नहीं कर पाएगा चीन, बॉर्डर पर BRO ने कर दिया तगड़ा काम

जापान में विनाशकारी भूकंप से 90 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुःख, दिया हरसंभव मदद का भरोसा

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -