शराब दुकान के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि पर विचार कर रही तेलंगाना सरकार
शराब दुकान के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि पर विचार कर रही तेलंगाना सरकार
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हैदराबाद: तेलंगाना सरकार नए आबकारी वर्ष से शराब की दुकानों के लिए आवेदन और लाइसेंस शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा आबकारी नीति में सरकार ने करीब 5,000 की आबादी वाले इलाके में एक शराब की दुकान से 50 लाख रुपये की वसूली की है। 5,000 से 50,000 की आबादी वाली दुकान के लिए 55 लाख रुपये का टैक्स वसूला गया। 50,000 से एक लाख के बीच की आबादी के लिए लाइसेंस शुल्क 60 लाख रुपये था।

1 लाख से 5 लाख की आबादी के लिए यह 65 लाख रुपये और 5 लाख से 20 लाख के बीच की आबादी के लिए 85 लाख रुपये होगी। 20 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में दुकानों के लिए 1.10 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की जाएगी। “इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच केवल छह महीनों में, सरकार ने शराब की बिक्री के माध्यम से 14,320 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सरकार नई आबकारी नीति के तहत अगले छह महीनों में राजस्व को बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपये करने की योजना बना रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद बॉर्डर पर सबसे ज्यादा लाइसेंस फीस करीब 1.50 करोड़ रुपए होगी। अधिकारियों ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री से कुल राजस्व लक्ष्य लगभग 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। रंगारेड्डी, नलगोंडा, करीमनगर और वारंगल शहरी जिलों में भी शराब की दुकानों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिन्होंने हाल के महीनों में शराब की बिक्री में लगातार वृद्धि दर्ज की है।

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