ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- "जहां शिवलिंग का दावा वहां..."
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा-
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काशी के ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला  सुना डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी (वुजुखाना) की सफाई कराने की मंज़ूरी भी दे दी है। गौरतलब है कि इसी वजुखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा भी कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक महिला की याचिका पर यह आदेश दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने की अनुमति की भी मांग की थी। साथ ही पानी के टैंक की सफाई की मांग की गई थी क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ीं थी। इस याचिका का मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विरोध अब तक नहीं किया गया है। 

जिला कलेक्टर की देखरेख में होगी सफाई: खबरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने अपने आदेश में बोला है कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख  में भी करवाई जाने वाली है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में आई हुई थी। उन्होंने भी सरकार की तरफ से टैंक (वुजुखाने) की सफाई तक की अपील की थी। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में भी वजुखाने की सफाई की मांग को लेकर याचिका भी दर्ज कर दी गई थी।  

बता दें कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वुजुखाना में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वजुखाने को सील करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज जारी रखने की छूट भी दे डाली है। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने जिसके लिए शिवलिंग होने का दावा किया था। 

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