चेन्नई लव जिहाद मामले में एससी ने दिया दस्तावेज एनआईए को देने का आदेश
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल लव जिहाद मामले में पुलिस को कहा है कि वह जाॅंच से जुड़े डाॅक्युमेंट राष्ट्रीय जाॅंच एजेंसी एनआईए से साझा करे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो आदेश जारी किए हैं वे एनआईए की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जारी किए हैं। कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इसके पहले केरल उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन के मसले पर हदिया से शफीन जहान द्वारा किए जाने वाले निकाह को रद्द कर दिया गया।

न्यायाधीश ने इस मामले में कहा कि आखिर क्या हदिया ने जिस व्यक्ति से शादी की उसका कोई आपराधिक रिकाॅर्ड है। हालांकि शफीन ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती प्रदान की है। अब इस मामले की जाॅंच केरल पुलिस द्वारा की जा रही है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सुनवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने कहा कि आप चाहते हैं कि यदि हम अपनी आंखें बंद कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता है।

उनका कहना था कि हम लव जिहाद से प्रभावित नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में कहा कि न्यायालय चाहता है कि प्रकरण की निष्पक्ष जाॅंच हो और कार्रवाई में स्वतंत्रता भी बनी रहे। याचिकाकर्ता से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आखिर आप एनआईए जाॅंच का विरोध क्यों कर रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट इस मामले में आवश्यक है। हालांकि याचिकाकर्ता शफीन जहान के वकील ने कहा कि पुलिस की जाॅंच अभी पूर्ण नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लड़की के मन की संवेदना सवाल के दायरे में आ रही है।

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