कोरोना से हुई मौतों के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला
कोरोना से हुई मौतों के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला
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नई दिल्लीः कोरोनाकाल (Corona Pandemic) में वायरस से हुई मौत के बाद परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई थी। इस प्रकार लोग मुआवजा भी पाने लग गए थे। ऐसे में कई व्यक्तियों ने पैसे पाने के लिए झूठे दावे करने आरम्भ कर दिए। ऐसे मामलों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बड़ा फैसला लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Center Government) को कोरोना से मौत का मुआवजा (Corona Death Compensation) पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के इल्जामों की तहकीकात की अनुमति दे दी है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में दाखिल हुए 5 प्रतिशत दावों की समीक्षा की जाएगी।

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 28 मार्च तक कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा 60 दिन निर्धारित की है। भविष्य में होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा भी 90 दिन के अंदर ही करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद केंद्र सरकार 4 प्रदेशों में 5 प्रतिशत मुआवजे के दावों का सत्यापन कर सकती है। इन दावों की संख्या और दर्ज की गई मौतों के बीच बहुत अंतर है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कोरोना के मुआवजा के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने की तहकीकात की अनुमति दे दी है।

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