सुप्रीम कोर्ट तक आई, OBC आरक्षण की लड़ाई.., योगी सरकार की याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट तक आई, OBC आरक्षण की लड़ाई.., योगी सरकार की याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण (OBC Quota) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। शीर्ष अदालत चार जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है। बात दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर सरकारी की मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) को निरस्त करने का आदेश दिया था।

यूपी की योगी सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 5 दिसंबर की मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) को रद्द नहीं कर सकता है। यह नोटिफिकेशन अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) को शहरी निकाय चुनावों (Civic Polls) में सीटों पर आरक्षण (Resrervation) प्रदान करती है। यूपी की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) रुचिरा गोयल के माध्यम से दाखिल की गई अपील में कहा गया है कि OBC संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में भूल की है।

यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) के समक्ष इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए रखा था। अदालत ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। शीर्ष अदालत से याचिका स्वीकार होना योगी सरकार के लिए राहत की बात माना जा रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय में योगी सरकार बता सकेगी कि उसने 1993 के बाद से चली आ रही रैपिड टेस्ट प्रक्रिया का पालन किया है और उच्च न्यायालय के आदेश के 24 घंटे के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) का भी गठन कर दिया है। इसके आधार पर यूपी में ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकेगी।

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