क्या होगा गरीब सवर्णों का, आज आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा SC
क्या होगा गरीब सवर्णों का, आज आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा SC
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नई दिल्‍ली: सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के विरुद्ध दायर की गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करने वाला है. पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था और कानून पर रोक लगाने से मना किया था.दरअसल, याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है.

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यह याचिका यूथ फॉर इक्वेलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा की तरफ से दाखिल की गई थी. इनके अनुसार आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती है. याचिका के अनुसार विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, यह सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही 50 प्रतिशत के सीमा का भी अतिक्रमण करता है. उल्लेखनीय है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देता है.

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आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के लिए विधेयक सदन में पेश किया था, जिसे कुछ पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष का समर्थन मिला था. इस विधेयक को लोकसभा ने तीन के मुकाबले 323 मतों से जबकि बुधवार को देर रात राज्यसभा ने सात के मुकाबले 165 मतों से पारित कर दिया था. ऊपरी सदन ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 वोटों से पारित कर दिया गया था. संसद ने विपक्षी सदस्यों के पांच संशोधनों को अस्वीकार किया था. इससे पहले इस विधेयक को लोक सभा में पारित किया गया था.

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