1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार की जमानत याचिका की पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार की जमानत याचिका की पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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नई दिल्ली: 1984 के सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करने वाला है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार की अपील और जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 6 हफर के भीतर जवाब देने को कहा था. 

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सज्जन कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी हुई है, जिसमें अदालत ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा अदालत ने सज्जन कुमार पर 5 का जुर्माना भी ठोंका था. उच्च न्यायालय ने बाकी 5 दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया था, जिनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को आजीवन कारावास जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 से 10 साल तक बढ़ा दी थी.

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न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि 1947 में बंटवारे के समय हुए नरसंहार के 37 वर्षों बाद फिर हजारों लोगों की हत्या की गई और पीएम इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया था. हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली कैंट के राज नगर में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी.

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