हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त.., केंद्र और चुनाव आयोग से माँगा जवाब
हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त.., केंद्र और चुनाव आयोग से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सामाजिक परिवेश में नफरत फैलाने वाले या भड़काऊ भाषणों, बयानों या सोशल पोस्ट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने हेट स्पीच मामले में केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दोनों से तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

हेट स्पीच से संबंधित याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। पिछले कुछ समय में देश के अंदर हेट स्पीच से संबंधित कई मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन से इनका असर भी व्यापक हुआ है। ऐसे में सरकार ने जहां सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कई नए नियम तैयार किए हैं। वहीं, शीर्ष अदालत भी इसे लेकर सख्त रुख अपना रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता नफरत फैलाने और सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाले भाषण, बयान या सोशल पोस्ट आदि के फैलाव को लेकर है।

हेट स्पीच को लेकर दाखिल की गई अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति ए। एम। खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस। ओक और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। इसके बाद केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाह फैलाने वाले बयान पोस्ट या प्रयास को अपराध बताने और इसके लिए सजा मुकर्रर करने पर कानून बनाए जाने की गुहार लगाई गई है। शीर्ष अदालत ने इसी विषय से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

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