IIT JEE की काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में लगाई रोक
IIT JEE की काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में लगाई रोक
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नई दिल्ली: जेईई-एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा में 18 बोनस अंक देने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जेईई-एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा के तहत आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग कालेज की काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह रोक अस्थाई रूप से लगाई गयी है. जिसमे इस मामले की सुनवाई के बाद ही एडमिशन की इजाजत दी जाएगी.

जेईई-एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा की कॉउंसलिंग में दिए जाने वाले बोनस नंबर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोनस अंक देने का मामला एक परेशानी है और इसका जल्द निपटारा किया जाना जरुरी है. जब तक इस मामले में निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग कालेज की काउंसलिंग और दाखिले नहीं लिए जा सकेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होना है. जिसमे फैसला आ सकता है.

इस बार की जेईई-एडवांस्ट की प्रवेक्ष परीक्षा में पेपर-वन के कोड एक के सवाल नंबर 29 में प्रिंटिंग की गलती मानते हुए तीन नंबर, मैथ्स के सवाल में भी बोनस के चार अंक, पहली आंसर-की में आईआईटी ने तीन सवालों पर डाउट करते हुए 11 बोनस अंक दिए थे. ऐसे में परीक्षा में बैठे सभी छात्रों को कुल 18 बोनस अंक दिए गए हैं. किन्तु अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है कि यह नंबर किन छात्रों को दिए जाये. वही 2.5 लाख स्टूड़ेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांचना संभव नहीं है.

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