1984 सिख विरोधी दंगे: दोषी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये बात
1984 सिख विरोधी दंगे: दोषी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये बात
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार को एम्स में मेडिकल बोर्ड में पेश करने की बात कही है. कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने कोर्ट से खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 10 बजे एम्स में मेडिकल बोर्ड में पेश होने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर जांच कर तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है कि नहीं.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों में सज्जन कुमार को 2018 में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ एसआइटी की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘एसआइटी का शीघ्र सुनवाई का आवेदन खारिज किया जाता है.

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कोर्ट ने इससे पहले उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 14 फरवरी को अंतरिम जमानत देने से को इनकार कर दिया था और कहा कि वह ग्रीष्मावकाश के दौरान उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाले सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2018 को उम्र कैद की सजा सुनायी थी.

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