जम्मू कश्मीर मामले में दखल देने से फिलहाल SC का इंकार, कहा- सरकार को समय दीजिए
जम्मू कश्मीर मामले में दखल देने से फिलहाल SC का इंकार, कहा- सरकार को समय दीजिए
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नई दिल्‍ली : सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने के बारे में तुरंत कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है. सरकार को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ वक़्त दिया जाना चाहिए. कोर्ट प्रशासन के प्रत्येक मामले में दखल नहीं दे सकता.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार रोजाना स्थिति का जायजा ले रही है और ऐसे में स्थिति सामान्य होने की प्रतीक्षा की जाए. यदि ऐसा ही रहा तो आप बाद में बताइयेगा हम तब मामले को देखेंगे. फि‍लहाल सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि हम स्थिति का रोजाना जायज़ा ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से संविधान की धारा 370 को हटाने के बाद प्रदेश में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा संचार सेवा बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल (AG) कोर्ट ने पूछा और कितने दिन जम्मू-कश्मीर में पाबंदी रहने वाली है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पल-पल की परिस्थिति पर निगाह बनाए हुए है. 2016 में इसी तरह की स्थिति को सामान्य होने में 3 महीने का वक़्त लगा था. सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाया जा सके.

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