वसीम रिज़वी की किताब 'मोहम्मद' में आखिर है क्या ? सुप्रीम कोर्ट तक मचा हुआ है बवाल
वसीम रिज़वी की किताब 'मोहम्मद' में आखिर है क्या ? सुप्रीम कोर्ट तक मचा हुआ है बवाल
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिज़वी) को अरेस्ट करने की माँग की गई थी। यह याचिका भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना आशारी जमात द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में रिजवी द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘मोहम्मद’ पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने यति नरसिंहानंद और जीतेन्द्र त्यागी को इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद और मजहब से संबंधित विषयों पर टीका टिप्पणी करने से रोकने की भी माँग की थी। मगर, चीफ जस्टिस यूयू ललित और एसआर भट की बेंच ने इस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। 

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस प्रकार की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। गिरफ्तारी की माँग पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अनुच्छेद 32 के तहत आपराधिक केस चलाने और किसी की गिरफ्तारी के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो फिर 'ललिता कुमारी मामले' में दिए गए फैसले का क्या मतलब रह जाएगा। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पुछा कि क्या उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट के इन सवालों के बाद याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी की अपील वापस लेने की बात कहते हुए अदालत से अन्य माँगों पर गौर करने की अपील की। मगर, अदालत ने यह कहते हुए याचिका ठुकरा दी कि यह केस अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई के लायक  नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता अन्य विकल्पों के तहत इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि, इस याचिका में रिजवी और यति नरसिंहानंद को सुरक्षा और अखंडता, सामाजिक सद्भाव, शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा बताया गया था।

बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (अब जीतेन्द्र त्यागी) ने यति नरसिंहानंद सरस्वती से ही अपनी पुस्तक ‘मोहम्मद’ का विमोचन करवाया था। उन्होंने कुरान की आयतें हटाने को लेकर भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कहा गया था। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने इस याचिका को ठुकराते हुए रिजवी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया था। किताब ‘मोहम्मद’ को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने नवंबर 2021 में हैदराबाद में रिजवी के खिलाफ शिकायत दी थी। ओवैसी ने शिकायत में कहा था कि, 'हिंदी में लिखी गई पुस्तक में इस्लाम और उसके अनुयायियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है।' 

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