SC ने ख़ारिज की PM केयर्स फंड के खिलाफ याचिका, नड्डा बोले- राहुल के मंसूबों पर पानी फिरा
SC ने ख़ारिज की PM केयर्स फंड के खिलाफ याचिका, नड्डा बोले- राहुल के मंसूबों पर पानी फिरा
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है. NGO सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को कोरोना महामारी को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) में ट्रांसफर किया जाए.

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है. जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'पीएम केयर्स पर शीर्ष अदालत के फैसले ने राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है. यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण कोशिशों के बाद भी सच्चाई अलग ही चमकती है.'

नड्डा ने आगे कहा कि, 'पीएम केयर में भारी योगदान देने वाली आम जनता ने राहुल गांधी के दावे को बार-बार खारिज किया है. अब तो शीर्ष अदालत ने भी अपना फैसला सुना दिया है. क्या राहुल गांधी और एक्टिविस्टों की उनकी फ़ौज अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार करेगी?' नड्डा ने कहा, 'गांधी परिवार ने PMNRF को दशकों से निजी संपत्ति के रूप में संचालित किया. PMNRF से नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन को अपने परिवार के ट्रस्टों में डाइवर्ट कर दिया. देश काफी अच्छी तरह से जानता है कि पीएम केयर्स फंड के खिलाफ अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने की एक कोशिश है.'

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