अनिल देशमुख को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ ED की याचिका ख़ारिज
अनिल देशमुख को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ ED की याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ED की याचिका पर दखल देने से साफ़ मना कर दिया है और देशमुख को उच्च न्यायालय की तरफ से मिली राहत को बरकरार रखा है। दरअसल, ED ने बॉम्बे बाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ED को देशमुख के जमानत के खिलाफ 13 अक्टूबर या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दी थी। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों में CBI भी उनके विरुद्ध जांच कर रही है।

शीर्ष अदलात की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 अक्टूबर के फैसले को यथावत रखते हुए ED द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने देशमुख को PMLA मामले में जमानत दी थी। लगभग डेढ़ घंटे की सुनवाई को बाद बेंच ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। NCP नेता और महाराष्ट्र के महा विकास अघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 2 नवंबर 2021 से हिरासत में हैं और मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद हैं।

ED ने उन्हें गृह मंत्री के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और कुछ पुलिस अधिकारियों के जरिए मुंबई के विभिन्न बारों से करोड़ों रुपये का धन इकट्ठा करने के आरोप में अरेस्ट किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को उनके जमानत का आदेश दिया था, किन्तु ED के अनुरोधों के बाद 12 अक्टूबर तक के लिए आदेश को स्थगित रखा गया था। उच्च न्यायालय की सिंगल जज जस्टिस एनजे जमादार की बेंच ने माना था कि ED द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 'अल्टिमेटली उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।'

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