अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘झुंड’ के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘झुंड’ के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन एक्टर अमिताभ बच्चन की नयी फिल्म झुण्ड आने वाली है। आप सभी को बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी समय से विवाद हो रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने से बीते बुधवार को साफ़ मना कर दिया। जी दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है। उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट विवाद को लेकर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई थी लेकिन अब उस अपील को खारिज कर दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने उच्च न्यायालय के बीते 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज (टी सीरीज) की अपील खारिज कर दी। आपको हम यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ़ मना किया था। वहीं उस दौरान पीठ ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप इस मामले में लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माना जाएं।’’

जी दरअसल यह फिल्म गैर सरकारी संगठन स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बर्से के जीवन पर आधारित है और इसे अमेजन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसी महीने प्रदर्शित किया जाना था। वहीं इससे पहले, फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह रिलीज नहीं हो सकी थी। हैदराबाद में स्थित लघु फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म निर्माताओं पर कॉपीराइट के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने इस बात से साफ़ इनकार किया है।

जब इस मामले की सुनवाई हुई तो पीठ ने टिप्पणी की और कहा कि यह एक दिलचस्प मामला है और वह निर्देश देगी कि इसकी सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी की जाए। उसके बाद फिल्म निर्माता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि, 'छह महीने में यह फिल्म बेकार हो जाएगी और वे इस व्यक्ति को पैसा देने के लिए तैयार हैं।' इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संबंधित पक्षों के बीच 1।3 करोड़ रुपये की धनराशि पर सहमति हुई थी।' इसी के साथ कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने कहा कि, 'निचली अदालत में लंबित इस मामले का छह महीने के भीतर निस्तारण करने का न्यायालय निर्देश दे सकता है।'

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