अखिलेश यादव को मिली बड़ी राहत, इस मामले को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
अखिलेश यादव को मिली बड़ी राहत, इस मामले को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय से समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से साफ़ इनकार कर दिया है. अदालत का कहना है कि CBI ने प्राथमिक जांच के बाद  2013 में केस बंद कर दिया था. अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है. 

दरअसल, कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर करते हुए मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI द्वारा की गई जांच की कॉपी की मांग की थी. यही नहीं उन्होंने दावा किया था कि CBI ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया. अप्रैल 2019 में यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए CBI ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका है.

दिसंबर 2022 में हुई सुनवाई के दौरान यादव परिवार की तरफ से पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की थी. सिब्बल ने कहा था कि वर्ष 2019 में CBI हलफनामा दाखिल करते हुए कह चुकी है कि मामले की जांच वो बंद कर चुकी है. अब केस में कुछ नहीं बचा है. हालांकि, तब अदालत ने कहा था कि मुलायम सिंह का देहांत हो चुका है. हालांकि, उनके अलावा अन्य परिजनों के खिलाफ जांच जारी रहेगी, मगर अब अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. 

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