कक्षा में हिजाब पहनने की मांग कर रही मुस्लिम छात्राओं को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
कक्षा में हिजाब पहनने की मांग कर रही मुस्लिम छात्राओं को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
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नई दिल्ली: हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम छात्राओं ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. किन्तु शीर्ष अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि होली के अवकाश के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा. उस समय मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा था कि होली के अवकाश के बाद मामले की सुनवाई करेंगे.

दरअसल, मुस्लिम छात्राओं ने याचिका में दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हिजाब पहनना उनका अधिकार है. बता दें कि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है. इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील संजय हेगड़े पेश हुए थे.

बता दें कि, कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी. यहां उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राएं अचानक हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने से रोक दिया था. इसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने प्रेस वार्ता कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था. इसके कर्नाटक से लेकर पूरे देश में हिजाब को लेकर बहस छिड़ गई थी. कुछ स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन भी किए गए थे. ऐसे में कुछ छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था. लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी थी. 

कर्नाटक हाई कोर्ट के तीनों जजों को दी गई Y केटेगरी सुरक्षा :-

बुर्का-हिजाब मामले पर फैसला देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के जजों को राज्य सरकार ने Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है. कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने 20 मार्च (रविवार) को इसका ऐलान किया है. इसी के साथ जजों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपितों को अरेस्ट भी कर लिया है. गिरफ्तार आरोपितों में कोवाई रहमतउल्लाह भी शामिल है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धमकी देने वालों के खिलाफ विधानसौधा थाने में शिकायत दी गई है. उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मदुरै का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था. इस वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात का सदस्य कोवई रहमतुल्लाह खुलेआम हिजाब पर फैसला देने वाले जजों को धमका रहा था. वीडियो में वो कह रहा था कि, 'यदि जजों को कुछ होता है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे. झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या हो गई थी.'

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