नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. फिलहाल कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली नहीं करना होगा. शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.
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दरअसल, नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को लीज की शर्तें तोड़ने का दोषी करार देते हुए एजेएल को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने के लिए आदेशित किया था. इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल और डबल बेंच ने एसोसिएट जनरल्स की याचिका ठुकरा दी थी.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी अपना-अपना जवाब तीन दिनों के भीतर कोर्ट में लिखित रूप से दाखिल करने को कहा था. एजेएल ने अदालत में अपने बचाव में कहा था कि हेराल्ड हाउस को खाली कराने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक है और केंद्र सरकार ने मनमानी करते हुए लीज को रद्द करने का निर्णय लिया है.
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