नई दिल्ली: बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षामंडल भर्ती घोटाले में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एसटीएफ और एसआईटी की जांच को जारी रखने संबंधी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी किए। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसटीएफ अपनी जांच को 24 जुलाई तक जारी रखेगी। तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लेकर हाल ही मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी जांच के दौरान कहा गया है कि एसटीएफ द्वारा 23 जुलाई तक अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो करीब 245 आरोपी जो कि इस मामले से जुड़े हैं वे छूट जाऐंगे। मामले में दूसरी ओर सीबीआई द्वारा कहा गया है कि आरोपियों पर चार्जशीट दायर न हो पाने की दशा में आरोपी छूट सकते हैं।
मामले में सीबीआई ने 13 जुलाई से ही जांच प्रारंभ की है। इसके पहले जांच एसटीएफ और एसआईटी के पास थी। सीबीआई ने कोर्ट अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। जिसमे कहा गया था कि जब तक सीबीआई इस केस पर पूरी तरह से रन नहीं कर लेती तब तक एसटीएफ को जांच करने दी जाए और एसटीएफ के आरोप पत्र प्रस्तुत होने दिए जाऐं। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए एसटीएफ को जांच करने के निर्देश दिए।