सुप्रीम-कोर्ट ने करीम मोरानी को दिया जोर का झटका धीरे से
सुप्रीम-कोर्ट ने करीम मोरानी को दिया जोर का झटका धीरे से
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बॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसरों में शुमार हम बात कर रहे है किंग खान शाहरुख़ खान स्टारर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर करीम मोरानी के बारे में जिन्हे देश की सर्वोच्च न्याय प्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. गौरतलब है की पूर्व में भी करीम मोरानी की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने रदद् कर दिया था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि, पूर्व में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी के खिलाफ हैदराबाद में रेप का मामला दर्ज हुआ था. महिला का आरोप था कि पिछले 2 साल में कई बार मोरानी ने उसका रेप किया और उसके धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गईं तो वह उनकी न्यूड तस्वीरों को सर्कुलेट कर देंगे.

अब इस मामले में बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार किया है. साथ ही सरेंडर का वक्त बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है. उन्हें आज ही हैदराबाद में सरेंडर करना पड़ेगा. 5 सितंबर 2017 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी.

और 22 सितंबर को सरेंडर करने के आदेश दिए थे. वहीं निचली अदालत ने भी पहले उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन 14 मार्च 2017 को इसे रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि अर्जी के वक्त मोरानी ने ये तथ्य कोर्ट को नहीं बताया था कि वह 2जी घोटाले में भी आरोपी हैं और जेल में रह चुके हैं.  

 

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