आजम खान की पत्नी और बेटे को SC से राहत, योगी सरकार की याचिका ख़ारिज
आजम खान की पत्नी और बेटे को SC से राहत, योगी सरकार की याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद आजम खान के बेटे और पत्नी को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की याचिका ठुकरा दी है. यूपी सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ 20 केस लंबित हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसपर शीर्ष अदालत ने पूछा कि इसमें बेटे और पत्नी की क्या गलती है. 

दरअसल एक संपत्ति पर कब्जे को लेकर दाखिल किए गए मामले में आजम खान की पत्नी और बेटे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत वर्ष जमानत दे दी थी. इसी मामले में शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी. आजम खान एवं उनकी पत्नी पर इल्जाम है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का प्रमाणपत्र दो जगहों से बनवाया था और दोनों प्रमाणपत्रों में उनकी जन्मतिथि अलग-अलग बताई गई है.

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के इल्जाम में जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को फ़ौरन रिहा करने का आदेश दिया था. आजम खान लगभग 11 महीने से बेटे अब्दुल्ला सहित सीतापुर जेल में हैं. उनकी पत्नी MLA डा तंजीन फातिमा कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुईं हैं. अब सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला को राहत मिली है. 

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