फाइनल ईयर एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला
फाइनल ईयर एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला
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नई दिल्ली: विश्विद्यालय की फाइनल ईयर परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को देर तक देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चली. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि 30 सितंबर को विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने परीक्षा की तारीख निर्धारित की थी.

शीर्ष अदालत में ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की परीक्षा के मामले में आज दिन भर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान UGC ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए. शीर्ष अदालत में UGC के वकील ने कहा कि राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि एग्जाम आयोजित न करें. ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार ये कह सकती है कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए. अदालत में यूजीसी के वकील ने महाराष्ट्र सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया. यूजीसी ने दलील दी कि यूनिवर्सिटी के डींस को मई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मीटिंग के लिए बुलाया गया था. इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि पहले और दूसरे वर्ष के स्टूडेंट्स को पास किया जा सकता है, किन्तु अंतिम एग्जाम आवश्यक है.

इस बैठक के बाद एक याचिका युवा सेना द्वारा दाखिल की जाती है जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के सीएम के बेटे ने किया. इसी युवा सेना की याचिका के बाद सरकार की भी सोच बदल जाती है और वह परीक्षा के खिलाफ हो जाती है, जबकि राज्य सरकार को एग्जाम कैंसिल करने का अधिकार ही नहीं है.

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