परीक्षा हॉल में 'हिजाब' पहनने की मांग, सऊदी अरब लगा चुका है बैन - अब सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला
परीक्षा हॉल में 'हिजाब' पहनने की मांग, सऊदी अरब लगा चुका है बैन - अब सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला
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नई दिल्ली: एक तरफ जहाँ इस्लामी मुल्क ईरान में मुस्लिम महिलाएं अपने हिजाब उतारकर उन्हें सड़कों पर जला रहीं हैं और सऊदी अरब ने परीक्षा हॉल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं भारत की मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने की जिद पर अड़ी हुईं हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा स्कूल यूनिफार्म पहनने का आदेश देने के बाद भी यह मामला ख़त्म नहीं हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर लड़कियों को परीक्षा में बैठने की इजाजत देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खंडित फैसला सुना चुका है, जिसमे एक जज ने कक्षा के अंदर यूनिफार्म पहनने का पक्ष लिया था, वहीं दूसरे जज ने हिजाब के पक्ष में फैसला सुनाया था।  

याचिका में प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी .वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया गया है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद हिजाब पहनने वाली लड़कियों को 9 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील शादान फरासत ने कहा कि छात्राएं हेडस्कार्फ (हिजाब) पहनती हैं और यदि छात्राएं इसे पहनेंगी तो उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वकील ने कहा कि सिर्फ सीमित पहलू को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इसे सोमवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के चलते कुछ लड़कियां प्राइवेट संस्थानों में चली गई हैं, मगर उन्हें सरकारी संस्थानों में अपनी एग्जाम देनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि इजाजत नहीं दी गई, तो छात्राओं का एक और साल खराब हो सकता है। वकील की दलील सुनने के बाद CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा 'मैं इस पर फैसला लूंगा।'

बता दें कि गत वर्ष 3 अक्टूबर को विभाजित फैसले ने हिजाब विवाद के स्थायी समाधान को रोक दिया था, क्योंकि दोनों जजों ने मामले को अधिनिर्णय के लिए एक बड़ी बेंच के समक्ष रखने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन से संबंधित मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने पर विचार करेगी।

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