राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 न्यायमूर्तियों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानिए क्यों ?
राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 न्यायमूर्तियों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानिए क्यों ?
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित गुजरात की लोअर कोर्ट्स के 68 जजों को बड़ा झटका देते हुए उनके प्रमोशन पर आज शुक्रवार (12 मई) को रोक लगा दी। बता दें कि, सूरत के CJI हसमुखभाई वर्मा ने ही बीते दिनों मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिया था।

शीर्ष अदालत के न्यायालय एम.आर. शाह और न्यायालय सी.टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के मुताबिक, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही प्रमोशन होना चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि, 'उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई लिस्ट और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैरकानूनी और इस कोर्ट के फैसले के विपरीत है। अत: इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।'

शीर्ष अदालत ने कहा कि, 'हम प्रमोशन लिस्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं। प्रमोशन पाने वाले संबंधित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाता है, जिन पर वह अपनी प्रमोशन से पहले पदस्थ थे।' सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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