सुप्रीम कोर्ट ने UP में नियुक्त किया लोकायुक्त
सुप्रीम कोर्ट ने UP में नियुक्त किया लोकायुक्त
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उतर प्रदेश में नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। अदालत ने पहले ही इस मामले में उतर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वो बुधवार तक लोकायुक्त नियुक्त करें। लेकिन अब तक ऐसा नही हो पाया। सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण कारण सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। नए लोकायुक्त के रुप में वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया। सिंह उतर प्रदेश के पूर्व रिटायर जस्टिस है। कोर्ट ने बार-बार बोलने के बावजूद लोकायुक्त नियुक्त न करने पर उतर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य में सिस्टम फेलियोर है और इसी कारण यूपी में संवैधानिक एजेंसियां नाकाम रही।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप लोकायुक्त नियुक्त करने में नाकाम है तो हम आदेश में लिखेंगे कि सीएम, गवर्नर और इलाहाबाद हाइ कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे। इसके साथ ही दिल्ली में लोकायुक्त की चर्चा तेज हो गई है।

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