जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के बावजूद, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध सहित कोई भी यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति अप्रासंगिक मानी जाती है। न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि जब तक पत्नी वैध विवाह के तहत अपने पति के साथ रहती है और उसकी उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, तब तक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया कोई भी यौन संबंध या कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है।
जज ने अपने फैसले में कहा कि, “किसी महिला के गुदा में लिंग का प्रवेश भी 'बलात्कार' की परिभाषा में शामिल किया गया है, लेकिन एक पति द्वारा अपनी पत्नी, जिसकी उम्र पंद्रह वर्ष से कम न हो, के साथ कोई भी संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, फिर इसके अंतर्गत इन परिस्थितियों में, अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति का अभाव अपना महत्व खो देता है।” हालाँकि, न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि इस कानूनी रुख का एकमात्र अपवाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376-बी में उल्लिखित है, जिसमें न्यायिक अलगाव या अन्य कारणों से अलग रहने की अवधि के दौरान अपने ही जीवनसाथी के साथ यौन गतिविधि में संलग्न होना परिस्थितियाँ बलात्कार की श्रेणी में आएंगी।
धारा 375 के अपवाद 2 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य, बशर्ते कि वह पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। ये टिप्पणियां मनीष साहू के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर FIR को रद्द करने के संदर्भ में सामने आईं, जिसमें IPC की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध करने जैसे आरोप शामिल थे।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत, बलात्कार में एक महिला के साथ गैर-सहमति से संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमले शामिल हैं। हालाँकि, IPC की धारा 375 का अपवाद 2, 15 वर्ष से अधिक उम्र के पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को "बलात्कार" के रूप में वर्गीकृत करने से छूट देता है, जिससे ऐसे कृत्यों को अभियोजन से बचाया जा सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि अक्टूबर 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ (2017) के मामले में, धारा 375 के अपवाद 2 में '15 वर्ष' की व्याख्या '18 वर्ष' के रूप में की, जिससे इसका दायरा बढ़ गया। नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को भी बलात्कार अपराध में शामिल किया जाएगा। मौजूदा मामले में, पत्नी/प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शादी के बाद, अपने वैवाहिक घर की दूसरी यात्रा के दौरान, उसके पति/आवेदक ने रात को उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किया। ये कृत्य 06 जून, 2019 और 07 जून, 2019 को किया गया। इसके बाद, वह कई मौकों पर इस तरह के कृत्यों में शामिल होता रहा।
FIR के जवाब में, आवेदक-पति ने तर्क दिया कि पति और पत्नी के रूप में, उनके बीच कोई भी अप्राकृतिक यौन गतिविधि IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं बनती है। पति ने FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया है।
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