अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन लेने को राजी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, बैठक में लिया फैसला
अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन लेने को राजी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, बैठक में लिया फैसला
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लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के गत वर्ष 9 नवम्बर को राम मंदिर पर दिए गए फैसले के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड सोमवार को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने को तैयार हो गया है। वक्फ बोर्ड की सोमवार को यहां हुई मीटिंग में जमीन लेने का फैसला लिया गया । हालांकि यह फैसला सर्व सम्मति से नहीं हुआ है, क्योंकि इसके दो सदस्य भूमि लेने का विरोध कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जमीन स्वीकार करने का फैसला लेते हुए बैठक में निर्धारित किया गया कि मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का भी गठन किया जाएगा। ट्रस्ट मस्जिद निर्माण के साथ ही एक ऐसा केंद्र स्थापित करेगी जो कई सदियों की इंडो-इस्लामिक सभ्यता को दर्शाता रहेगा। शीर्ष अदालत के निर्देश पर सरकार ने अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन रोनाही में दी है जाे सड़क के पास और जिला हेडक्वार्टर से बीस किलोमीटर दूर है।

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अघ्यक्ष जफर फारूकी ने मीटिंग के बाद कहा है कि पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ ही अस्पताल और पुस्तकालय भी होगा। ट्रस्ट अपने संशाधनों से यह निर्माण करवाएगा। इसमें बोर्ड एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा । मस्जिद के नाम के बारे में बाद में फैसला लिया जायेगा ।

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