'सर्वे में मिले हिन्दू धर्म से जुड़े सबूतों को जमा करो..', ज्ञानवापी मामले में ASI को कोर्ट का आदेश
'सर्वे में मिले हिन्दू धर्म से जुड़े सबूतों को जमा करो..', ज्ञानवापी मामले में ASI को कोर्ट का आदेश
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काशी: वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार (13 सितंबर) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को विवादित ज्ञानवापी परिसर के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश दिया है। जिला अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को इन वस्तुओं की सुरक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर अदालत को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि, 'संबंधित स्थल से जो भी वस्तुएं और सामग्रियां प्राप्त होती हैं, जो इस मामले के तथ्यों से संबंधित हैं या हिंदू धर्म और पूजा प्रणाली से संबंधित हैं या ऐतिहासिक या पुरातात्विक दृष्टिकोण से इस मामले से संबंधित हैं, उन्हें सौंप दिया जाए।' जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को जो उन चीजों को सुरक्षित रखेगा और जब भी कोर्ट उन्हें मांगेगी, उन्हें अदालत में पेश करेगी।' बता दें कि, यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस याचिका पर सुनवाई से पहले आया है, जो वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित एक मंदिर को "पुनर्स्थापित" करने के उद्देश्य से एक मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाती है।

इसके अतिरिक्त, अदालत वाराणसी कोर्ट के 2021 के निर्देश को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एक वकील के नेतृत्व वाले आयोग द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। ASI काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर संरचना के शीर्ष पर बनाई गई थी।

यह सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद शुरू किया गया था, जिसने वाराणसी जिला अदालत के एक आदेश को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह कदम "न्याय की खोज में आवश्यक" माना जाता है और इसमें शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए फायदेमंद हो सकता है। 8 सितंबर को, वाराणसी अदालत ने विवादित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए ASI को चार और सप्ताह की अनुमति दी थी।

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