सबसे बड़ा 'सेक्स रैकेट' चलाने वाली सोनू पंजाबन पहली बार किसी केस में दोषी करार
सबसे बड़ा 'सेक्स रैकेट' चलाने वाली सोनू पंजाबन पहली बार किसी केस में दोषी करार
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नई दिल्ली:  दिल्ली में देहव्यापार की 'क्वीन' कही जाने और सबसे बड़ा सेक्स रैकेट ऑपरेट करने वाली सोनू पंजाबन पहली बार किसी मामले में दोषी करार दी गई है. गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारका अदालत ने एक मामले में दोषी ठहराया है. वैसे तो सोनू पर दिल्ली-NCR के अतिरिक्त देश के कई राज्यों में देहव्यापार के आरोप में मामले दर्ज हैं, किन्तु किसी मामले में उसे पहली बार दोषी करार दिया गया है.

12 वर्षीय बच्ची के अपरहण, दुष्कर्म और उसे जबरदस्ती देहव्यापार के धंधे में धकेलने के मामले में सोनू और उसके सहयोगी को अदालत ने दोषी माना है. मामला वर्ष 2009 का है. दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक बारह वर्षीय बच्ची का अपरहण हुआ और बाद में वह किसी तरह नजफगढ़ थाने पहुंची थी. बच्ची ने पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताया. पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2006 में जब वो छठी कक्षा में पढ़ रही थी तब उसकी दोस्ती संदीप नाम के के युवक से हुई. 2009 में संदीप उससे शादी करने का वादा करके दिल्ली के एक इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. संदीप ने बच्ची को अलग-अलग लोगों को 10 बार बेच दिया.

इसके बाद बच्ची को सोनू पंजाबन के हवाले कर दिया गया. सोनू ने बच्ची को जबरन देहव्यापार के धंधे में धकेल दिया. इस दौरान बच्ची को नशे के इंजेक्शन लगाए गए. बच्ची को दिल्ली के अतिरिक्त हरियाण और पंजाब भी भेजा गया. बाद में सतपाल नाम के शख्स ने बच्ची से जबरदस्ती शादी कर ली, किन्तु बच्ची किसी प्रकार उसके चंगुल से भागकर नजफगढ़ थाने पहुंची. इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपी गई. जांच में अपराध शाखा के डीसीपी भीष्म सिंह की टीम ने सोनू पंजाबन और संदीप को अरेस्ट किया. अब अदालत ने दोनों को दुष्कर्म और अन्य संगीन धाराओं में दोषी करार दिया है.

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