शमशेरा के OTT रिलीज से पहले मेकर्स पर लगा एक करोड़ रुपये का जुर्माना
शमशेरा के OTT रिलीज से पहले मेकर्स पर लगा एक करोड़ रुपये का जुर्माना
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दिल्ली हाईकोर्ट ने रणबीर कपूर की फिल्म ‘शमशेरा’ को ‘ओटीटी’ प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ और इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यशराज फिल्म्स को 22 अगस्त 2022 तक अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने होंगे। आप सभी को यह भी बता दें ये मामला कॉपीराइट के उल्लंघन से जुड़ा है। जी दरअसल शमशेरा (Shamshera) की ओटीटी रिलीज से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने विक्रमजीत सिंह भुल्लर द्वारा दायर एक वाद पर यह आदेश जारी किया।

बताया जा रहा है भुल्लर ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी साहित्यिक कृति ‘कबहु ना छाडे खेत’ के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। जी दरअसल न्यायाधीश ने 18 अगस्त 2022 के आदेश में इस बात का जिक्र किया कि, 'फिल्म पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज की गई और शुक्रवार को ओटीटी (Shamshera on Ott) पर इसे रिलीज करने की प्लानिंग है।' इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसलिए पक्षकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए यह उपयुक्त होगा कि 22 अगस्त तक एक करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर ओटीटी पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दी जाए।

आपको यह भी बता दें कि अदालत ने कहा कि अगर रकम समय पर जमा नहीं की जाती है तो ओटीटी मंच पर फिल्म के आगे के प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी, जो 23 अगस्त से प्रभावी होगी। शमशेरा के बारे में बात करें तो यह फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई है और इसे बहुत कम लोगों ने देखा। वहीँ अब इसको बायकॉट करने की मांग की जा रही है और कई लोग इस फिल्म को बायकॉट भी कर रहे हैं।

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