Jul 31 2016 05:42 AM
इटारसी: शहर के तीसरी लाइन निवासी 27 वर्षीय नवविवाहिता शालिनी खंडेलवाल आत्महत्या कांड पुलिस द्वारा मायके वालों के बयान को आधार बनाकर शालिनी के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर आईपीसी की धारा 304 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
विवेचना अधिकारी नागेश वर्मा ने बताया कि एसडीओपी के मार्गदर्शन में हुई जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उमरिया निवासी शालिनी खंडेलवाल का विवाह तीसरी लाइन निवासी रजत खंडेलवाल के साथ हुआ था. विवाद के बाद से ही पति एवं परिवार के सदस्य दहेज के नाम पर रुपए का की मांग करते आ रहे थे. इसी से तंग आकर शालिनी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था.
जिसके बाद भोपाल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक शालिनी की मौत से पूर्व उसने अपने पिता के पास फोन कर बताया था कि उसका पति 10 लाख रुपए लाने की मांग कर रहा है. यदि रुपए नहीं दिए तो वे उसे जान से मार देंगे. उसके दूसरे दिन शालिनी से जहर खा लिया. पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर पति रजत खंडेलवाल, ससुर कैलाशचंद्र और सास उर्मिला खंडेलवाल के विरुद्घ प्रकरण दर्ज किया है.
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