लाहौर: पाकिस्तान में अगले माह होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को नामांकन दाखिल करने की इजाजद दे दी गई है. प्राप्त हुई जानकारी में बताया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनका पर्चा खारिज करने के एक ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अब्बासी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई है.
गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को एक ट्रिब्यूनल ने अब्बासी का नामांकन कैंसल कर दिया था. इस मामले में ट्रिब्यूनल का पक्ष था कि अब्बासी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों की सही तरह से जानकारी नहीं दी है. इजाजद मिलने के बाद वह इस्लामाबाद से सटे मुरी हिल निर्वाचन क्षेत्र (एनए-57) से उम्मीदवार होंगे. जानकारी के मुताबिक वहां से उनके खिलाफ क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान कड़ी चुनौती बनेगें.
इस मामले में जानकारी देते हुए अब्बासी के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द कर दिया है. जिसके बाद अब वह चुनाव लड़ सकते है और अपनी दावेदारी पेश कर सकते है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री दानियाल अजीज को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करार दिया था.
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